पतंगबाजी में चाइनीज मांझा खतरनाक, उपयोग पाये जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Post by: Rohit Nage

Chinese Manjha is dangerous in kite flying, strict action will be taken if found used

इटारसी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम के आदेश पर अनुविभाग इटारसी क्षेत्रांतर्गत चायनीज मांझों पर प्रतिबंध लगाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा निभाई जाती है और इस दौरान चायनीज मांझों का उपयोग किया जाता है। यह चायनीज मांझो का निर्माण अत्यंत ही घातक कांच मिश्रण एवं अन्य केमिकल से होता है।

कतिपय मामलों में यह भी देखा गया है कि चायनीज मांझों के साथ पंतगबाजी से हाथ कटना, गला कटना अथवा शरीर के अन्य अंग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मानव जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे रोकने अनुविभाग इटारसी/नर्मदापुरम क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत चायनीज मांझों का उपयोग पतंगबाजी या अन्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन में करने के लिए 10. जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे से 31 जनवरी की शाम 06 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। एसडीएम टी. प्रतीक राव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में वर्णित प्रावधानों का उपयोग करते हुए अनुविभाग इटारसी/नर्मदापुरम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजस्व सीमाओं के लिए आदेश जारी किये हैं।

ये आदेश जारी किये

  • पतंगबाजी में किये जाने वाले चायनीज मांझों में कोई भी व्यक्ति/ संस्था/दुकानदार न ही उसका भंडारण, उत्पादन एवं विक्रय करेगा और ना ही उसका उपयोग करेगा।
  • मुख्य नगरपालिका अधिकारी इटारसी को आदेशित किया है कि, वे आदेश की सूचना का संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार, अलाउन्समेंट के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने की कार्यवाही करें।
  • इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिक/नागरिकों आदि के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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