सीएमएचओ वरिष्ठ पद पर हैं, ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती

सीएमएचओ वरिष्ठ पद पर हैं, ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती

न्यायालय ने लगाई नर्मदापुरम सीएमएचओ को फटकार, 5 सौ रुपए का जुर्माना लगाया

जुर्माना की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास न्यायालय द्वारा भेजी जायेगी

इटारसी। प्रथम अतरिक्त सेशन न्यायाधीश इटारसी हर्ष भदौरिया की अदालत में नर्मदापुरम सीएमएचओ दिनेश दहलवाल को गिरफ्तारी वारंट पर इटारसी पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया।

शासकीय अधिवक्ता भूरेसिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला ने जानकारी देते हुये बताया कि न्यायाधीश हर्ष भदौरिया ने मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि विधि समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं होता है। इसके साथ ही पुलिस को भी न्यायालय ने साफ चेतावनी दी कि न्यायालय की आदेशिकाओं की तामीली को गंभीरता से लिया जाये, और आदेश का पालन किया जाये। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते समय एक महत्वपूर्ण बात कही कि सीएमएचओ जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे। इसलिये न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को आदेशित किया था कि मंगलवार को सीएमएचओ को पेश किया जाये, क्योंकि साक्षी शासकीय सेवक हैं।

प्रभारी सीएमएचओ शासकीय पद पर हैं। वरिष्ठ पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति से इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सीएमएचओ ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, इसके लिये सजा के तौर पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाता है। इस जुर्माना की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास न्यायालय द्वारा भेजी जायेगी।

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AUTHORRohit

I am a Journalist who is working in Narmadanchal.com.

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