नर्मदापुरम। कमिश्नर नर्मदापुरम मालसिंह (Commissioner Narmadapuram Malsingh) ने प्रभारी प्राचार्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनखेड़ी, संकुल प्राचार्य बीआर सोनी (Sankul Principal BR Soni) (व्याख्याता) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित पाये गये हैं। उनके खिलाफ शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम (Narmadapuram) ने की थी। प्रभारी प्राचार्य ने 357 दिन शाला में अनुपस्थित शिक्षक को वेतन दिलाया बल्कि अन्य शिक्षकों को भी ऐसा ही लाभ दिलाया।जांच में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला मनकवाड़ा वीरेन्द्र कुमार शाह (Virendra Kumar Shah) माह सितंबर 2017 से नवंबर 2021 तक कुल 357 दिवस अनुपस्थित रहे। इनकी अनुपस्थिति को समस्त दिवसों की उपस्थिति मान्य करते हुए 2,43,940 रुपए का वेतन भुगतान किया एवं 01 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि में अनुपस्थित अवधि 06 माह 08 दिवस के लिए भी राशि 1,74.818 रुपए का अधिक एरियर्स (Arrears)का भुगतान किया।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण जिसमें अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला नयागांव प्रीति परते (Preeti Parte) सितंबर 2015 से दिसंबर 2016 तक 62 दिवस अनुपस्थित रही हैं। इन्हें भी नियम विरूद्ध 80,950 रुपए का अधिक भुगतान किया। जांच में पाया कि संकुल प्राचार्य श्री सोनी ने संबंधित शिक्षकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया, जिससे शासन को कुल राशि 4,99,708 रुपए की क्षति हुई है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के के विपरीत होकर दंड की श्रेणी में आता है,जिस पर कमिश्नर मालसिंह ने प्रभारी प्राचार्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनखेड़ी श्री सोनी (व्याख्याता) द्वारा किये इस कदाचरण के लिये म.प्र. सिविल सेवा (MP. Civil Services) (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम नियत किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।