इटारसी/नर्मदापुरम। आबकारी विभाग (Excise Department) की शहर नर्मदापुरम (Narmadapuram) एवं इटारसी (Itarsi) क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही में कुल 344 पाव देशी शराब, 2 पेटी बीयर (Beer) सहित अवैध शराब (Illegal Liquor) परिवहन करते हुए एक स्कूटी (Scooty) एवं एक ऑटो जब्त किया है।
आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम (Madhya Pradesh Excise Act) 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कार्यवाही जप्त शराब एवं वाहनों की अनुमति कीमत कुल 2,25,640 रुपए है। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh) के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ( Arvind Sagar) के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम शहर आबकारी दल ने चक्कर रोड के समीप से वाहन चेकिंग के दौरान एक दो पहिया वाहन स्कूटी से 1 पेटी देसी शराब के साथ आरोपी सोनू यादव पिता रमेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी खेड़ा हाल मुकाम ग्राम ब्यावरा को गिरफ्तार किया।
आरोपी पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार तीन पहिया ऑटो वाहन से 2 पेटी केन बीयर जब्त की गई। वृत्त इटारसी शहर में आबकारी विभाग ने क्षतिग्रस्त रेलवे क्वार्टर, बकरी मोहल्ला इटारसी में अवैध शराब 294 पाव देशी शराब जब्त, कुल जब्ती की मात्रा 52.92 बल्क लीटर जब्त की। मौके से आरोपी अभिषेक सोलंकी उर्फ गोविंदा फरार हो गया। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया।
जिले कार्यवाही में जब्त शराब एवं वाहनों की अनुमति कीमत कुल 2,25,640 रुपए है। आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, नीलेश पंवार, आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, मदन रघुवंशी, आबकारी आरक्षक धर्मेंद्र वारंगे, विकास लोखंडे, नर्मदा प्रसाद मेहरा, एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा।