इटारसी। नर्मदापुरम जिले के बाबई थाने में खेत में नरवाई (फसल के अवशेष) जलाने के मामले में एक किसान के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह कार्रवाई नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर की गई है।
शिकायत और घटना का विवरण कृषि विस्तार अधिकारी मोनिका श्रोती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वह सर्किल आंचलखेड़ा, विकासखंड माखननगर में पदस्थ हैं, शिकायत में बताया गया कि सुआखेड़ी ग्राम निवासी सिक्मी कृषक उमेश कहार पिता घूडिया कहार ने विनोद पिता बारेलाल के आंचलखेड़ा स्थित खेत (हल्का न. 18, खसरा न. 67/3, 68/3) में धान की फसल कटने के बाद नरवाई जला दी।
अधिकारियों को मौका स्थल पर नरवाई जलने की सूचना प्राप्त हुई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह घटना मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 16:14 बजे हुई। नर्मदापुरम जिले में राजस्व सीमा में स्थित खेतों में नरवाई में आग लगाया जाना प्रतिबंधित है, और आरोपी ने संदर्भित आदेश क्रमांक 3732/ एस.डब्ल्यू/कानून व्यवस्था /2025 दिनांक 07.03.2025 का उल्लंघन किया।
एफआईआर दर्ज और कार्रवाई कृषि विस्तार अधिकारी की लिखित सूचना 14 अक्टूबर 2025 को रात 20:20 बजे थाने पर प्राप्त हुई, जिसके बाद आरोपी उमेश कहार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की जांच के लिए सहायक उप निरीक्षक गोपाल पाल को नियुक्त किया गया है।









