रविवार, सितम्बर 8, 2024

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पिपरिया में पटाखा गोदाम सील, सोहागपुर में पटाखा विक्रेता का लाइसेंस निरस्त

नर्मदापुरम। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले भर में पटाखा दुकानों की सघन जांच की जा रही है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर संबंधित पटाखा दुकानों और विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई भी की जारी है। गुरुवार को जिले के पिपरिया में एसडीएम पिपरिया संतोष कुमार तिवारी, एसडीओपी कल्याणी वरकड़े एवं तहसीलदार वैभव बैरागी द्वारा अनियमितता पाए जाने पर एक पटाखा भंडारण स्थल को सील करने की कार्रवाई की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पिपरिया अंतर्गत ग्राम सिलारी में मदन पटवा के नाम से जारी अनुज्ञप्ति के संबंध में संयुक्त जांच टीम द्वारा पटाखों के भंडारण स्थल की जांच की गई, जहां मौके पर अनुज्ञप्तिधारी मदन पटवा अनुपस्थित रहे जिनकी ओर से अनेक परिजन गीता पटवा उपस्थित रही। भण्डारण स्थल 10&20-200 वर्गफुट पक्का कमरे में स्थित था, जिसमें शटर लगी हुई थी। मौके पर शटर खोला जाकर जांच की गई, जहां 06 अग्निशामक यंत्र रखे पाये गये, जिनकी एक्सपायरी /रिफिल की तिथि निकल चुकी थी, नियत समय में अग्निशामक यंत्री को रिफिल नहीं कराया गया। मौके पर अनुज्ञप्ति स्टॉक पंजी आदि किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये। गीता पटवा द्वारा अवगत कराया गया कि, वर्तमान में अनुज्ञप्ति घारी इन्दौर में हैं। जिनसे सम्पर्क कर आज दोपहर 03 बजे कार्यालय में अनुज्ञप्ति की प्रति, स्टॉक स्टेटमेन्ट की प्रति आदि दस्तावेज गीता पटवा द्वारा उपलब्ध कराये गये।

भण्डारण स्थल पिपरिया-बरेली मुख्य मार्ग पर स्थित है,जिसके एक तरफ क्षत्रिय कल्चुरी समाज का भवन है। भण्डारण स्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अन्य मकान, स्कूल एवं वेयरहाऊस स्थित हैं। मोके पर लगभग आधा ट्राली रेत होना पाया गया एवं पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। आपातकालीन परिस्थिति में सायरन आदि की व्यवस्था होना भी नहीं पाया गया। जिस पर कलेक्टर सुश्री मीना के निर्देशानुसार तहसीलदार पिपरिया वैभव बैरागी द्वारा पटाखा गोदाम को सील किया गया।

इसी प्रकार सोहागपुर में एसडीएम श्री बृजेन्द्र रावत द्वारा मानक मापदंड का पालन नहीं करने पर सेमरी हरचंद निवासी मनमोहन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त किया गया। इटारसी में एसडीएम टी प्रतीक राव के निर्देशन में पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया और यहां विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दुकानों द्वारा भट्टी का प्रयोग न करने की समझाएं दी गई और उन्हें हटाने के लिए निर्देशित किया गया।

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