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प्रथम एवं द्वितीय चरण के आवेदन कल से होंगे जमा

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होशंगाबाद। त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन (Three tier panchayat election) के लिए प्रथम व द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही चरणों के नामांकन की प्रक्रिया एक साथ चलेगी जबकि तृतीय चरण में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 30 दिसंबर से प्रारंभ होगी। जनपद पंचायत स्तर पर पंच, सरपंच व जनपद सदस्यों के नामांकन जमा होंगे जबकि जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन जिला स्तर पर जमा होंगे। पंच, सरपंच पद के नामांकन जमा करने के लिए 8 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच क्लस्टर भी बनाए हैं, जहां पर अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे।
प्रथम चरण में जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर, केसला और द्वितीय चरण में पिपरिया व सिवनी मालवा जनपद पंचायत (Janpad Panchayat) में पंचायत निर्वाचन कराए जाने हैं। 13 दिसंबर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यह प्रक्तिया प्रात: 10:30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक चलेगी।

नाम निर्देशन पत्र 20 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे और नामांकन की जांच 21 दिसंबर को होगी। 23 दिसंबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 23 दिसंबर को ही प्रतीकों का आवंटन और आवश्यक होने पर प्रथम चरण में सोहागपुर व केसला जनपद क्षेत्र में 6 जनवरी को मतदान होगा जबकि द्वितीय चरण में शामिल पिपरिया व सिवनी मालवा जनपद पंचायत क्षेत्र में 28 जनवरी को मत डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंच व सरपंच का मतदान मतपत्र से और जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य का मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा।

प्रारूप-4 में प्राप्त किए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र
पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-4 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किए जाएंगे। पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र देना होगा जबकि सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को नामांकन फार्म के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ ही ग्राम पंचायत और विद्युत विभाग (Electrical department) का अदेय प्रमाण पत्र भी नामांकन के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन के लिए आरक्षित पद से चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देश पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

जमा करनी होगी निक्षेप राशि
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी।

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