इटारसी। नगर पालिका परिषद इटारसी ने जयस्तंभ चौक स्थित ऐतिहासिक गांधी सभा भवन परिसर में संचालित दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका प्रशासन ने यहां व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है।
- प्रकरण का आधार : यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग (मंत्रालय, भोपाल) के पत्र के निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- नोटिस की समय सीमा : प्रशासन ने दुकानदारों को 30 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। इस अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करना होगा।
- प्रशासन की चेतावनी : नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर दुकानदार अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध एकतरफा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला?
गांधी सभा भवन, जो कि शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर स्थित है, वहां कई वर्षों से व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के बाद अब इन दुकानों की वैधता या भवन के उपयोग को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। हालिया नोटिस इसी कार्रवाई का एक हिस्सा है। नगर पालिका के इस कदम से क्षेत्र के व्यापारियों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि दुकानदार निर्धारित तिथि तक क्या दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत करते हैं।









