– ऐश्वर्य पार्थ साहू द्वारा प्रस्तुत रूलिंग से कोर्ट हुई सहमत
इटारसी/जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने जनपद पंचायत में सहायक ग्रेड 3 पद पर कार्यरत मधु तिवारी के सिवनी मालवा स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए उन्हें पिपरिया में यथावत कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने जबलपुर से दी।
श्री साहू ने बताया कि न्यायमूर्ति मनिंदर एस भट्टी द्वारा गोपाल दास चतुर्वेदी 2002 सहित अन्य रूलिंग बतौर प्रस्तुत स्थापित विधि सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए इनकॉम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया है।
न्यायालय में शासन को 8 सप्ताह के वापसी योग्य सूचना पत्र जारी करते हुए जनपद पंचायत पिपरिया के मधु तिवारी को यथावत पिपरिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है और उनके सिवनी मालवा किए गए स्थानांतरण आदेश 4 अक्टूबर 22 को स्थगित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से शिखा शर्मा ने पक्ष रखा।