हाई कोर्ट ने लगाई डीआरटी के आदेश पर रोक

Post by: Rohit Nage

Father, son and Babu were sentenced to 3 years each and fined Rs 8,000 each.
  • – यूको बैंक को बड़ा झटका, यथा स्थिति जारी रहेगी
  • – हाईकोर्ट में मृत गारंटर की पत्नी ने लगाई याचिका

इटारसी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी एवं अनुराधा शुक्ला ने बहस के दौरान एडवोकेट ऐश्वर्य पार्थ साहू के कानूनी बिंदुओं पर सहमत होकर रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) जबलपुर द्वारा कमलाबाई गुबरेले की याचिका को स्वीकार करते हुए डीआरटी का वो आदेश जिसमें तीन लाख की राशि जमा करने का उल्लेख है, के खिलाफ स्थगन जारी कर दिया है।

अधिवक्ता श्री साहू ने जबलपुर से जानकारी देते हुए बताया कि यूको बैंक के आवेदन पर एडीएम होशंगाबाद ने 29 दिसंबर 23 को आदेश पारित करवाकर यूको बैंक की ऋण राशि वसूली हेतु मृत गारंटर के मकान के कब्जे के आदेश दे दिए थे। याचिकाकर्ता को डीआरटी कोर्ट जबलपुर द्वारा यथा स्थिति बनाए रखने हेतु तीन लाख रुपए की राशि चार किस्तों में जमा करने के आदेश दिए थे, जबकि सुनवाई में याचिका कर्ता कमला गुबरेले को कोई नोटिस नहीं दिया गया और आजाद इंटरप्राइज इटारसी के सुरजीत को उत्तराधिकारी मानकर विधि विरुद्ध पारित किया गया।

A.Sahu

अब डीआरटी के पीठासीन अधिकारी रामनिवास पटेल (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) ने 14 अक्टूबर 24 को पारित आदेश स्थगित हो गया है। यूको बैंक अब याचिका के निराकरण तक यथा स्थिति कायम रखते हुए गरीब कमला बाई से उसके मकान का कब्जा नहीं ले सकेगी। शासन और यूको बैंक की ओर से सुनवाई में कोई हाजिर नहीं हुआ।

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