इटारसी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली का त्योहार अब और भी खुशनुमा होने वाला है। राज्य शासन ने होली के अवसर पर अवकाश में बढ़ोतरी करते हुए 4 मार्च (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले केवल 3 मार्च (मंगलवार) को होली का अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881’ के तहत 4 मार्च को भी पूरे प्रदेश में छुट्टी का निर्णय लिया है
लगातार अवकाश का बनेगा संयोग
सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में होली का जश्न और लंबा चलेगा। 3 मार्च को धुलेंडी के मुख्य अवकाश के बाद 4 मार्च को भी सरकारी दफ्तर, बैंक और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इससे उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा जो त्योहार मनाने के लिए अपने गृह नगर जाते हैं
बैंकों और सरकारी दफ्तरों पर भी लागू
अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट’ के तहत घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस दिन प्रदेश के समस्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। शासन ने 29 दिसंबर 2025 को जारी अपनी मूल अधिसूचना में अब इस संशोधन को शामिल कर लिया है।








