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नाबालिक बालिकाओं से दुष्कर्म के दोनों आरोपी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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इटारसी । विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय ने आरोपी गुलशन ओझा पिता मुकेश ओझा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सनखेड़ा थाना रामपुर तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद तथा आरोपी मंगल सिंह पिता नन्हे सिंह पाखरे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम ओझा ढाना तहसील घोड़ाडोंगरी थाना सारणी जिला बैतूल को दो नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने एवं दोनों बालिकाओं के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दो ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है दोनों आरोपी गुलशन ओझा एवं मंगल सिंह को धारा 363 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 366 भारतीय दंड विधान में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच -पांच सो रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंड आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।अर्थदंड अदा न किए जाने पर दोनों आरोपियों को तीनों धाराओं में 10-10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगताया जावेगा ।

दोनों आरोपी गुलशन ओझा एवं मंगल सिंह पूर्व से जमानत पर थे इसलिए उन्हें सजा वारंट से जिला जेल होशंगाबाद सजा भुगताए जाने हेतु भेजा गया है ।अभियोजन कहानी के अनुसार पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि एक 15 वर्षीय बालिका एवं एक 17 वर्षीय बालिका दिनांक 25 जुलाई 2018 को सुबह 9:00 बजे गाॅव सनखेडा के सरकारी स्कूल जाने का कहकर घर से निकली थी जिन्हें आरोपी मंगल सिंह एवं गुलशन ओझा ने फोन करके सनखेडा से होशंगाबाद बस स्टैंड पर आधार कार्ड बनवाने एवम् मोबाईल तथा पैसे देने की बात कहकर
वुलाया था। दोनों अभियोक्त्री आधार कार्ड बनवाने के लालच में आरोपियों के पास सराफा लाइन इटारसी पहुंच गई थी जहां से आरोपीयो ने दोनों बालिकाओं को बहला-फुसलाकर अपहरण करके उन्हें बस से होशंगाबाद फिर भोपाल ले गए थे ।भोपाल में लालघाटी में राम मंदिर में गुलशन और मंगल ने दोनों बालिकाओं से शादी की और फिर उन्हें दस दिन तक अपनी बहन के घर भोपाल में रखा था।फिर उज्जैन ले गए जहां कुछ दिन रुकने के बाद दोनों बालिकाओं को लेकर अभियुक्त गण अजमेर चले गए थे ।अजमेर में 15 -20 दिन तक उन दोनों को कमरे में बंद रखा और उनके साथ उनकी इच्छा के विरोध दुष्कर्म करते रहे थे ।दोनों बालिकाओं ने आरोपी गण की करतूत को फोन के माध्यम से अपने माता-पिता को बताया था जिसके आधार पर माता पिता अजमेर पहुंचे थे जहां दोनों आरोपियों के चंगुल से उक्त दोनों नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने बरामद किया था ।रामपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 363 ,366, 376 (2 )(एन )(आई )एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एवं 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र इटारसी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।जहां आरोपीगण का विचारण माननीय विशेष पाक्सोएक्ट न्यायालय द्वारा किया गया था । विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण का समस्त परिशीलन करने के उपरांत अपने दंड आदेश में लिखा है कि अभियुक्त गुलशन एवं अभियुक्त मंगल सिंह द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है ऐसे अपराधों का समाज पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ने से तथा अवयस्क बालिकाओं अथवा महिलाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के तत्व को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी गण को उक्त कठोर सजा से दंडित किया जाता है।आरोपीगण की सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी। आरोपी गणों को सजा वारंट के साथ जिला जेल होशंगाबाद उक्त सजा भुगतनेके लिए भेज दिया गया है। ।इस प्रकरण में संपूर्ण पैरवी विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव एवं अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के द्वारा की गई थी।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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