नर्मदापुरम। करीब तीन वर्ष पुराने अड़ीबाजी के एक मामले के आरोपी को कोर्ट (Court) ने 9 माह 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर (District Prosecution Officer RK Khandegar) ने बताया कि फरियादी सुलभ काम्प्लेक्स (Sulabh Complex) बाबई (Babai) में 6 नवंबर 2019 शाम 5:30 बजे ड्यूटी (Duty) कर रहा था, तभी अखिलेश (Akhilesh) तथा राजू (Raju) आये और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी राजू ने उसे पकड़ लिया और अखिलेश ने हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे उसे चोटें आई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में की। थाना बाबई द्वारा अपराध दर्ज किया मामले की विवेचना उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार (Sub Inspector Jitendra Kumar) ने की। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया मामले का विचरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज सोनी (Judicial Magistrate First Class Neeraj Soni) के न्यायालय ने किया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश को दोषी पाते हुए धारा 327 आई पी सी के तहत दोषसिद्ध कर 9 माह 20 दिन की कारावास की सजा सुनायी। आरोपी राजू फरार है, जिसके विरुद्ध प्रकरण अभी चलेगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव (Assistant District Prosecution Officer Dinesh Kumar Yadav) ने की।