
बाल विवाह रोकने इन नंबर्स पर दी जा सकती है सूचना
– सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Collector Neeraj Kumar Singh) के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह (Child Marriage) रोकने की व्यवस्था निर्धारित की गई है तथा बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 3 मई को अक्षय तृतीय पर जिले में अधिक संख्या में विवाह होंगे। विवाह सेवा प्रदाताओं से जिला प्रशासन ने अपील कर कर कहा है कि वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का पालन करें और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह न करें। यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो अपराध है।
विवाह में सेवा देने वाले समस्त प्रदाताओं जैसे प्रिंटिंग प्रेस (Printing Press) अर्थात शादी की पत्रिका छापने वाले, हलवाई, कैटर्स (Caterers), घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले (Marriage Garden), ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) वाले, समाज के मुखिया, रिश्तेदार/नातेदार आदि सभी से अनुरोध किया है कि वे बालक एवं बालिका की उम्र स्कूल (School) की मार्कशीट (Marksheet) या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दे या विवाह में सम्मिलत हों।
यह की है सूचना की व्यवस्था
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया है कि बाल विवाह होने की सूचना देने व्यवस्था के अनुसार परियोजना नर्मदापुरम शहरी क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना मोबाइल नंबर 9893310130 दूरभाष क्रमांक 07574-250469, नर्मदापुरम ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना मोबाइल नंबर 9893611099, दूरभाष क्रमांक 07574-254148, माखननगर क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मोबाइल 9424928698, दूरभाष 07574-259349, केसला क्षेत्र में सूचना मोबाइल 9826748422, दूरभाष 07572-272272, इटारसी क्षेत्र में मोबाइल नंबर 9826748422, दूरभाष 07572-266434, सोहागपुर क्षेत्र में मोबाइल 9977958902, दूरभाष 07575-278144, पिपरिया क्षेत्र में मोबाइल नंबर 7999511120, दूरभाष 07576-224963, बनखेड़ी क्षेत्र में मोबाइल नंबर 7987116574, दूरभाष 07576-228343 पर तथा सिवनी मालवा क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना मोबाइल नंबर 8435204472, दूरभाष 07570-225333 पर दी जा सकती है। बाल विवाह की सूचना टोल फ्री चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, डायल 100 अथवा निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र, पुलिस थाना में भी दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।