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जनता कर्फ्यू के ये हैं आदेश, अब 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार

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इटारसी। अब तक 9 बजे तक खुले रहने वाले बाजार का समय दो दिन के जनता कर्फ्यू (Janata curfew) के आदेश के साथ एक घंटे कम कर दिया गया था। यानी अब बाजार रात 9 बजे के स्थान पर 8 बजे ही बंद करना होगा। सोशल मीडिया पर आज कुछ लोगों ने बाजार के बंद होने के समय पर सवाल किये तो सीएमओ ने आदेश की कॉपी पोस्ट करके स्पष्ट किया कि बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि डीएम कार्यालय (DM Office Itarsi) से 9 अप्रैल शुक्रवार को ही इस आशय के आदेश निकाले गये थे जिसमें स्पष्ट कर दिया था कि जिले में प्रति शुक्रवार को शाम 6 बजे से प्रति सोमवार को सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा (हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन शब्द से परहेज करते हुए इस जनता कर्फ्यू कहा था। इस दौरान अति आवश्यक और चिकित्सकीय कार्य के अलावा घर से निकलने और आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

ये हैं आदेश में अन्य बिन्दु
दूसरा आदेश था कि नगरीय क्षेत्रों में स्थिति समस्त दुकानें/व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक बंद रहेंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों के लिए व्यक्तियों का आवागमन रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त सिनेमा हाल, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल एवं इसके समरूप स्थल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे। रेस्टॉरेंट, भोजनालय, होटल में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, टेक अवे के माध्यम से भोजन प्रदाय किया जा सकेगा। जिले के समस्त हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थलें पर फेसमास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग न्यूनतम दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। दुकानों, प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक सेवाएं अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए संबंधित प्रतिष्ठान/संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

इनको मिली है छूट
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हॉकी की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु सौ व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ किये जा सकेंगे। लेकिन, कार्यक्रम, आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
खुले स्थानों पर मैदान के आकार को देखते हुए अन्य सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/ मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक/धार्मिक आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा में किये जा सकेंगे। शादी समारोह, उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50, शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

जनता कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जी की आपूर्ति तथा न्यूज पेपर वितरण प्रात: 6 से 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त किये हैं। टीकाकरण केन्द्रों पर टीका लगवाने जाने में छूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, घरेलू गैस सिलेंडरों (Domestic Gas Cylinders) की होम डिलीवरी प्रतिबंध से मुक्त रहेगी साथ ही शासकीय अनाज खरीदी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिक, शासकीय एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारी, परिवहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के यात्री, परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों, को परिचय पत्र के साथ छूट प्रदान की गयी है।

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