नर्मदापुरम। किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय अवधि 28 मार्च से बढ़ा कर 30 अप्रैल की जा रही है। यह निर्णय किसानों के आग्रह पर लिया गया है। समय-सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। ओला-वृष्टि से उपजी आपदा में राज्य सरकार किसान भाईयों के साथ है। किसानों को 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्री-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।
किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएँ और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले। ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा। इससे किसानों को अगली फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।







