जिला दंडाधिकारी लवानिया ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए
भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल अविनाश लवानिया (Avinash Lavania) ने धारा 144 में सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में अपुष्ट, भ्रामक और गलत जानकारी शेयर करने को प्रतिबंधित कर दिया है।
कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, यू – ट्यूब, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम इत्यादि पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियों, ओडियों, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेगें एवं न ही शेयर करेंगे और न ही फॉरवर्ड करेगें। जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नही की गई हो। जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक एवं भेदभावपूर्ण हो। जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय, भ्रांति की स्थिति पैदा करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा व किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत व सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।









