होशंगाबाद। सेशन न्यायधीश आलोक अवस्थी की अदालत में एक बहुचर्चित मामले में दो आरोपियों को आजीवन काराबास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक दीपक जैन ने बताया कि आरोपी शेख रिजवान एवं अब्दुल अरमान निवासी बालागंज होशंगाबाद को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 201 में 3-3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। घटना के अनुसार 18 अगस्त 2018 को फरियादी शेख अजहर खान ने शेख मजहर खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बाबई में दर्ज कराई थी। 21 अगस्त को चौकीदार बजीर खान की सूचना पर पुलिस थाना बुधनी जिला सिहोर के अंतर्गत तालपुरा नाका वर्धमान रेलवे सडक पुलिया के पास जंगल में अजहर का शव मिला। प्रकरण थाना बाबई के प्रभारी शंकर लाल छारिया ने जांच के बाद न्यायलय में चालान पेश किया, जहां लोक अभियोजक दीपक जैन अभियोजन की ओर से पेरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने शेख रिजवान और अब्दुल अरमान को शेख मजहर खान की हत्या का दो्रशी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।