होशंगाबाद। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी(District Excise Officer Abhishek Tiwari) ने आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देश में बताया कि जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट सूची लगी होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि जिले में 21 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के साथ 22 विदेशी मदिरा दुकाने एवं 40 देशी मदिरा दुकानो पर अधिकतम विक्रय मूल्य एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य की दरो की सूची लगाए। साथ ही कई दुकानों पर सूची भी लगाई गई है। इसकी निगरानी हेतु 3 विशेष दलो का गठन किया गया है जिनके द्वारा आकस्मिक रूप से किसी भी मदिरा दुकान में निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य की सीमा में मदिरा विक्रय के संबंध में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।