इटारसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री स्निग्धा पाठक (Ms. Snigdha Pathak) के न्यायालय ने इटारसी (Itarsi) निवासी मनीष जायसवाल को युवती से छेड़छाड़ और परेशान करने वाले आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद राजेन्द्र खांडेगर (Hoshangabad Rajendra Khandegar) ने बताया की फरियादी लगभग 7 वर्ष पहले होशंगाबाद (Hoshangabad) में एक संगीत क्लास में संगीत सीखने जाती थी, वहां पर इटारसी का मनीष जायसवाल (Manish Jaiswal) उसे बुरी नियत से परेशान करने लगा। उसने कई बार आरोपी को समझाइश भी दी, किन्तु वह नहीं माना और लगातार शादी करने के लिए दबाव बनाता रहा। वर्ष 2010 में जब वह भोपाल (Bhopal) पढ़ाई करने गई तब आरोपी ने उसके घर जाकर उसकी मां से शादी की बात की। आरोपी मनीष फरियादी को फोन और मैसेज करके परेशान करने लगा, जिससे परेशान होकर उसने अपना नंबर बदल दिया। जब वह छुट्टियों में अपने घर आती थी, तो आरोपी मनीष उसके घर आ जाता था। आरोपी ने फरियादी का उसकी कॉलोनी में बुरी नीयत से हाथ पकड़कर शादी का दवाब बनाया और जान से मारने की धमकी दी।
16 नवंबर 2016 को आरोपी मनीष ने उसका और फरियादी का शादी का कार्ड छपवाया और शादी का एक जोड़ा उसके पड़ोसी के घर देकर आया। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल (Pramod Singh Patel), जिला-नर्मदापुरम ने गोविंद शाह (Govind Shah) उपसंचालक (अभियोजन) के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की गई।
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युवती को छेडऩे और परेशान करने पर मनीष जायसवाल को 1 वर्ष की सजा

Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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