शुक्रवार, जुलाई 5, 2024

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मीरा एसोसिएट वेयरहाउस बानापुरा हुआ ब्लैकलिस्टेड

  • – कलेक्टर के जांच उपरांत मप्र वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने की कार्रवाई

नर्मदापुरम। जिले की सिवनी मालवा तहसील के कृषि उपज मंडी परिसर बनापुरा में स्थित मीरा एसोसिएट्स वेयरहाउस को क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन नर्मदापुरम ने जेबीएस योजना के तहत अनुबंध में दर्शित शर्तों का उल्लंघन किए जाने के लिए नियम अनुसार एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में मीरा एसोसिएट्स वेयरहाउस के द्वारा अवैध रूप से गोदाम में भंडारित चना का परिवहन किए जाने के संबंध में कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना ने जिला स्तरीय जांच दल गठित किया था। जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत तथा तथ्यों के आधार पर जांच कर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर कलेक्टर ने मीरा एसोसिएट वेयरहाउस को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल को प्रस्ताव भेजा था। क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन नर्मदापुरम संभाग ने बताया है कि उक्त प्रस्ताव के आधार पर मीरा एसोसिएट वेयरहाउस कृषि उपज मंडी बानापुरा को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया है एवं वेयरहाउस मॉड्यूल में जारी गोदाम आईडी को भी तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया गया है।

संयुक्त भागीदारी योजना वर्ष 2023-24 के तहत मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन एवं मीरा एसोसिएट वेयरहाउस के संचालक के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र में जमा सुरक्षा निधि की संपूर्ण राशि निगम हित में संपहत की जाएगी तथा ब्लैकलिस्टेड उपरांत गोदाम का संचालन संबंधित शाखा प्रबंधक एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा किया जाएगा एवं गोदाम का किराया भी लंबित रखा जाएगा। गोदाम में किसी भी प्रकार की कमी परिलक्षित होने की स्थिति में उसका दायित्व भी गोदाम संचालक का होगा। गोदाम संचालक मीरा एसोसिएट वेयरहाउस द्वारा स्कंध के संधारण में स्कंद की मात्रा में की गई कमी, परिवहन में पहुंचाई गई आर्थिक हानि आदि की संपूर्ण राशि की गणना की जाएगी एवं संपूर्ण राशि की वसूली गोदाम किराए से की जाएगी।

अगर वसूली गोदाम किराए से अधिक होती है तो इस स्थिति में भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। ब्लैकलिस्टेड की अवधि के दौरान वेयरहाउस में भंडारित स्कंद की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव, भुगतान एवं कीटोपचार संबंधी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान अथवा बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में कलेक्टर नर्मदापुरम के निर्देशानुसार सक्षम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जवाबदारी गोदाम संचालक की होगी।

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