---Advertisement---
City Center
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को राशन वितरण नए दिशा निर्देश जारी

By
Last updated:
Follow Us

होशंगाबाद। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food Civil Supplies and Consumer Protection Department) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 के नियमित एकमुश्त निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Prime Minister Garib Kalyan Yojana) अंतर्गत अतिरिक्त रूप से माह मई एवं जून 2021 का 5 किलोग्राम प्रति हितग्राही प्रतिमाह के मान से एकमुश्त निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 1 जून 2021 से किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी साडा पचमढ़ी को उचित मूल्य दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर निम्नानुसार राशन सामग्री का वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। जिन पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस के आधार नम्बर दर्ज नहीं है, अथवा त्रुटिपूर्ण आधार नम्बर दर्ज है उनके सही आधार नम्बर पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज कराकर हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाए। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम हितग्राही उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे हितग्राहियों को नामिनी के माध्यम से अथवा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत घर पर राशन का वितरण किया जाए। नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी उनके द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसी भी दुकान से पात्रता अनुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा। आंशिक ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर पूर्व अनुसार समग्र परिवार आई०डी० के माध्यम से पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जाए।

पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण के समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए इस हेतु दुकान पर पर्याप्त पेपर रोल उपलब्ध कराया जाए।

पात्र हितग्राहियों के राशन वितरण में  के फैलने से रोकने हेतु मूल्य दुकानों पर निम्नानुसार सावधानियाँ सुनिश्चित कराई जाए।

-उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का वितरण किया जाए एवं राशन दुकान खुलने के समय में भी वृद्धि की जाए, जिससे दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हो तथा वे एक-दूसरे के संपर्क में न आए।
-दुकान पर एक साथ सभी हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित न किया जाए एवं दुकानों पर जाने के मार्गों पर पुलिस व्यवस्था से एक्सेस कंट्रोल किया जाए।
– राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु अवगत कराया जाए। दुकानों के सामने 3 मीटर की दूरी पर चूने के गोले बनाये जाए तथा हितग्राहियों का उसमे खड़े होने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
– यथा संभव प्रयास किया जाए की वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने हेतु दुकान पर न आन पड़े किन्तु यदि ऐसे हितग्राही दुकान पर आते है तो राशन वितरण हेतु पृथक पृथक लाईन लगवाई जाए। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए।
– राशन वितरण करते समय विक्रेता एवं सहयोगी के हाथों तथा अन्य उपकरणों की सेनेटाईजर / साबुन से बार-बार सफाई कराई जाए इस हेतु दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर / साबून उपलब्ध कराए जाए। प्रत्येक हितग्राही के अंगूठा लगाने के बाद बायोमेट्रिक मशीन का सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाए।
-दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। साथ ही हितग्राहियों को भी गमछा/मास्क आदि से मुंह ढकने की समझाइश दी जाए।

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
Advertisement

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.