रविवार, सितम्बर 8, 2024

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कोरोना के मद्देनजर नए आदेश जारी, धारा 144 लागू

होशंगाबाद । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृहविभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एवं डिस्ट्रीक्ट क्राईसेस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में होली , रंगपंचमी एवं शब ए बारात आदि त्योहर सार्वजनिक रूप से न मानए जाकर अपने घरों में मनाएं जा सकेंगे। जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके। समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगो का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक , शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानो में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा में किये जा सकेंगे। कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। खुले स्थानों पर मैदान के आकर को दृष्टिगत रखते हुए अन्य सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा में किए जा सकेंगे। इसी तरह से शादी समारोह में 50, शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे। इसी तरह से उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे।

समस्त दुकानो एवं प्रतिष्ठानो द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानो एवं प्रतिष्ठानों में चूने के गोले बनाकर फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। दुकानो एव प्रतिष्ठानों द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं कोविड 19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगी। इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थ्लों पर फेस मास्क / फेस कवर नही पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निर्धारित स्पॉट फाइन अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। अर्थदंड की कार्यवाही के लिए समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी अधिकृत रहेंगे। सर्वसाधारण को यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

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