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विद्युत चोरी के मामले में एक वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा

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इटारसी। न्यायालय ने बिजली चोरी के एक मामले में सिंधी कालोनी निवासी एक उपभोक्ता को एक वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (Additional District Prosecutor Graisingh Bhadauria) ने बताया कि मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Electricity Distribution Company) के नर्मदापुरम वृत्त के इटारसी संभाग अंतर्गत सिंधी कॉलोनी, गली नंबर 5 निवासी दुर्गा प्रसाद पिता चंदूमल 47 वर्ष को अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष कारावास सहित 42, 231 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने की सजा भी सुनाई।

गौरतलब है कि आरोपी दुर्गा प्रसाद को विद्युत कंपनी के तत्कालीन उपमहाप्रबंधक विशाल उपाध्याय (Deputy General Manager Vishal Upadhyay) ने निरीक्षण दल सहित अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुये पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा (Third Additional Sessions Judge, Itarsi Mrs. Sushila Verma) ने आरोपी दुर्गा प्रसाद को दोषी करार देते हुये एक वर्ष कारावास सहित तीन गुना जुर्माना राशि रूपये 42 हजार 231 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तत्काल जमा करा दी गई है। प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया द्वारा की गई।

यह था पूरा मामला

18 जनवरी 2015 को तत्कालीन सहायक अभियंता विशाल उपाध्याय (Assistant Engineer Vishal Upadhyay) ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उन्होंने जेई वीर वैभव मिश्रा, राधिका प्रसाद चौरे, प्रहलाद झारिया के साथ 9 जनवरी 2015 को दुर्गा प्रसाद आत्मज चांदुमल के विद्युत मीटर चेक किये जिसमें मीटरों से छेड़छाड़ कर उपयोकर्ता ने अवैध रूप से बिजली चोरी कर उसका उपयोग किया।

मीटर जब्त कर टेस्टिंग लैब में चेक कराया जिसमें मीटर का पिछला हिस्सा कटा एवं मीटर के आंतरिक भाग में सी.टी की क्षति पायी गयी। इससे कंपनी को 14,077 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। 

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