अमृत हार्ट केयर सेंटर एवं सौरभ नर्सिंग होम को तत्काल बंद करने के आदेश

Post by: Rohit Nage

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नर्मदापुरम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश देहलवार (Chief Medical and Health Officer Dr. Dinesh Dehalwar) ने नगर के अमृत हार्ट केयर सेंटर (Amrit Heart Care Center) एवं सौरभ नर्सिंग होम (Saurabh Nursing Home) को तत्काल बंद करने के आदेश दिये हैं। इनमें डॉ. आनंद मोहन तिवारी (Dr. Anand Mohan Tiwari) के अमृत हॉर्ट केयर सेंटर एवं डॉक्टर बसुधा तिवारी (Dr. Basudha Tiwari) के सौरभ नर्सिंग होम को बंद करने के तत्काल आदेश हुए हैं। आज बुधवार को सीएमएचओ डॉ. दिनेश देहलवार ने दोनों अस्पताल की रजिस्ट्रेशन (Registration) की वैधता समाप्त होने पर अमृत हॉर्ट एवं मेडिकल केयर सेंटर और सौरभ नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश दिए।

ने अस्पताल बंद कर ओपीडी, आईपीसीडी, सोनोग्राफी, ईसीजी समेत अन्य जांचों पर रोक लगाई है। नवीन पंजीयन जारी हो होने तक सभी सुविधाएं बंद रहेगी। सीएमएचओ के आदेश में लिखा है कि 4 जून 2021 को विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्र.-08 एवं लाइसेंस -08 की वैधता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। वैधता समाप्त होने के उपरांत सौरभ नर्सिंग होम, सदर बाजार एवं नर्मदापुरम का संचालन नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के विपरीत किया जा रहा है।

वैधता समाप्त होने के बावजूद अमृत हॉर्ट एवं मेडिकल केयर सेंटर को संचालन कर मरीजों को देखा जा रहा है। आदेश में स्पष्ट है कि यदि हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हो तो उसे नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराएं या अन्य वरिष्ठ शासकीय चिकित्सालय हेतु रेफर करें। इसके उपरांत भी हॉस्पिटल का संचालन बंद नहीं किया जाता है, इसके बाद यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी समस्त जबावदारी आप स्वयं की होगी। ऐसी स्थिति में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग स्वंतत्र रहेगा।

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