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सोशल मीडिया पर आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों के तहत ही पोस्ट की जाए

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  • – सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत दुर्भावना फैलाने वाले फोटो और वीडियो प्रसारित न करें
  • – ग्रुप एडमिन सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट की जानकारी तत्काल थाने में दें
  • – राजनीतिक दल या अभ्यर्थी से संबंधित पोस्ट जिला एमसीएमसी के प्रमाणन के बाद ही अपलोड करें
  • – जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के उपयोग के संबंध में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

नर्मदापुरम। विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट (Internet) तथा सोशल मीडिया (Social Media) के प्लेटफार्म (Platform), जैसे फेसबुक (Facebook) व्हाट्सएप्प (WhatsApp), एक्स (X) आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुचाने संबंधी दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनाए प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है, कि जिला नर्मदापुरम (District Narmadapuram) अंतर्गत सामान्य व्यक्तियों, आसामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुभावना पूर्ण संदेशों को पूर्णत: प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही संपादित की जाए।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दलों / अभ्यर्थीयों के बारे में प्रचार-प्रसार संबंधी लेख, जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के पश्चात ही अपलोड किये जाएं। आमजन, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थीयों एवं शासकीय सेवकों द्वारा भी सोशल मीडिया में आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन रहते हुये लेख, वीडियो अपलोड किये जाये। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, एक्स, एसएमएस, इस्ट्राग्राम, आदि का दुरूपयोग कर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने, उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण, फारवर्ड (Forward) नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ऊपर वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलने वाले संदेश, फोटो, आडियो वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती है, या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मिडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाए भड़कती हो कमेट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नही करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप मे इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो, तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेटिंग ओनली फॉर एडमिन ((Only for Admin)) पर भी रख सकते हैं।

कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमो से नही करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, वीडियो, ऑडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियो में संलग्न हो जाये, प्रसारित, फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा, जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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