अमानक एवं मिथ्याछाप राजश्री गुटखा बेचने के आरोपी को सजा

Post by: Poonam Soni

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices
Bachpan AHPS Itarsi

होशंगाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार पाठक, होशंगाबाद के न्यायालय ने अमानक एवं मिथ्याछाप गुटखा (Gutkha) बेचने के आरोपी को तीन माह का कारावास और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी राकेश चौकसे पिता सीताराम चौकसे, जिला-होशंगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(द्ब), धारा-26(2)(1), 27(3)(स्र) एवं 31(1) खादय सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के उल्लंघन में होकर उसी अधिनियम की धारा 2, 3, 4 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि आरोपी राकेश चौकसे 31 जुलाई 2012 को शाम 7 बजे कमला इंदिरा चौक होशंगाबाद में असुरक्षित एवं अमानक वाला राजश्री गुटखा विक्रय कर रहा था, और खाद्य निरीक्षक देवेन्द्र कुमारे दुबे को भी विक्रय किया था। 31 जुलाई 2012 को शाम 7 बजे गुटखा विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित निरीक्षण हेतु इंदिरा चौक के पास इंदिरा मार्केट स्थित खाद्य प्रतिष्ठान कमला ट्रेडर्स पहुंचे, जहां पर प्रतिष्ठान पर उपस्थित व्यक्ति ने उसका परिचय राकेश चौकसे पुत्र सीताराम चौकसे बताकर स्वयं को कमला ट्रेडर्स का मालिक होना बताया तथा प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराया जाना स्वीकार किया। विक्रय किया राजश्री गुटखा अमानक व मिथ्याछाप वाला पाया गयस। गुटखा असुरक्षित पाए जाने के कारण उसे प्रतिबंधित किया था, परन्तु वह उसे बेच रहा था। अभियुक्त राकेश चौकसे पुत्र सीताराम चौकसे को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में 10,000 रुपए अर्थदंड एवं 59(1) में 03 माह सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, श्रीमती अरूणा कापसे ने सशक्त पैरवी की।

 

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