रविवार, सितम्बर 8, 2024

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नियम उल्लघंन पर आरटीओ ने की 33 वाहनों पर 22,500 की चालानी कार्यवाही

इटारसी। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही आरटीओ निशा चौहान (RTO Nisha Chauhan) ने सभी छोटे-बड़े निजी उपयोग के वाहन एवं सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों को सख्ती के साथ ये निर्देश जारी किये हैं कि सभी वाहन के संचालक अपने-अपने वाहनों को वैध कागजात, आचार संहिता की गाइड लाइन (Guide Line) अनुसार संचालित करें।

वाहन में अगर किसी भी राजनितिक दल से संबंधित किसी भी प्रकार के स्लोगन (Slogan), फोटो (Photo), बैनर (Banner) इत्यादि लगे हों तो उसे तत्काल हटा दें, अनेक वाहनों में नंबर प्लेट के साथ ही विभिन्न दलों के पदनाम की भी नेमप्लेट (Nameplate) लगी होती है तो तत्काल हटा देें, कई वाहनों के ऊपर बिना अनुमति के सर्च लाइट एवं हूटर सायरन का उपयोग हो रहा हो तो वे सभी अपने वाहनों से तुरंत निकाल कर अलग करें अन्यथा आदर्श आचरण सहिता के उल्लंघन करते वाहनों को जब्त कर मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट (Madhya Pradesh Motor Vehicle Act) के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

उक्त बिंदुओ पर जांच कार्यवाही में परिवहन विभाग नर्मदापुरम (Narmadapuram) की जांच दल टीम ने बाबई मार्ग पर वाहनों से सर्च लाइट, हूटर, सायरन, राजनैतिक दलों के पोस्टर आदि निकलवाकर वाहन संचालकों पर कुल 33 वाहन चालक के चालान काटते हुए 22500 रुपए का जुर्माना लेकर कार्यवाही की। वाहनों की जांच कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया के दौरान निरंतर जारी रहेगी।

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