नर्मदापुरम। सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) से बनी चीजों पर 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और इसके लिए इन चीजों के निर्माता और विक्रेताओं को इससे पहले स्टॉक (stock) खत्म करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।प्लास्टिक झंडे (Plastic Flags), प्लास्टिक स्टिक (Plastic Stick) सहित ईयर बड (Ear Bud), बैलून (Balloon) में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक (Plastic Stick), कैंडी स्टीक (Candy Stick), आईस्क्रीम स्टिक (Ice Cream Stick), सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल (Thermocol), प्लास्टिक के कप (Plastic Cup), प्लेट (Plate), ग्लास (Glass), चम्मच (Spoon), चाकू (Knife), स्ट्रॉ व ट्रे (Straw & Tray), स्वीट बॉक्स (Sweet Box), सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट (Cigarette Packet) को कवर (Cover) करने वाली पैकिंग फिल्म (Packing Film) व 100 माइक्रोन (Micron) से कम मोटाई वाले प्लास्टिक (Plastic) व पीवीसी (PVC) के बैनर (Banner) 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके बाद इनका प्रयोग होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एए मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गत दिनों राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एक जुलाई 2022 से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक झण्डे, प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ व ट्रे, स्वीट बॉक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिंगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर इस आदेश में शामिल किये गये हैं।
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सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं 1 जुलाई से प्रतिबंधित


Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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