इटारसी। आबकारी विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही देशी शराब प्लेन के 75 क्वार्टर, 40 लीटर हाथभट्टी शराब 1200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण कायम किये। इस दौरान अनुमानित कीमत कुल 1,40,000 रुपए की शराब जब्त की है।
इटारसी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण विक्रय परिवहन संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही के कलेक्टर सोनिया मीणा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिलने पर तवानगर के पास ग्राम चीचा पिपरिया के जंगल में दबिश दी। जंगल में नाले किनारे लगी 2 चालू हाथ भट्टी सहित, मौके से कुप्पों में भरा हुआ 1250 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की।
एक अन्य कार्यवाही में वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी के ग्राम वारधा में आरोपी बंसीलाल लावस्कर के रिहायशी मकान से देशी शराब प्लेन के 75 क्वार्टर जब्त किए। आज की कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं (च) के तहत कुल 3 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिये गये। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 1,40,000 रुपए है।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राहुल कुमार ढोके, आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू, सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, कृष्ण कुमार पडरिया, आबकारी आरक्षक गोपाल रघुवंशी, धर्मेंद्र बारंगे, योगेश महोबिया, दुर्गेश पठारिया, नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा।