इटारसी। न्यायालय ने ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला यात्री का एक लाख का सामान चुराने वाले भोपाल के एक आरोपी को ढाई वर्ष की सजा से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी ने आरोपी शंकर कुशवाहा पिता गुरूदयाल कुशवाह, 28 वर्ष निवासी महामाई का बाग माता मंदिर के पास थाना ऐशवाग जिला भोपाल को ट्रेन में चोरी करने पर दण्डित किया है। श्री अतुलकर ने बताया फरियादिया संगीता राव 13 दिसंबर 2019 को ट्रेन त्री-शताब्दी एक्सप्रेस के कोच एस-8 में बर्थ नं. 9 पर इंदौर से नागपुर की यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान ट्रेन इटारसी पहुंचने से पहले आउटर में किसी अज्ञात बदमाश ने उनका एक लेडीज पर्स ब्राउन कलर का जिसमें नगदी 4500 रूपये एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी का जिसमें सिम लगी हुई थी, 01 मंगलसूत्र सोने का वजनी 22 ग्राम कीमती 97000 रुपए एवं चश्मा सहित कुल कीमती 1,00,000 रूपये का चोरी गया था। फरियादी ने इसकी रिपोर्ट जीआरपी इटारसी में लिखाई थी।
जीआरपी इटारसी थाने में विवेचना के दौरान फरियादी का चोरी गये मोबाइल की सीडीआर प्राप्त हुई थी जिसमें आरोपी शंकर कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने यह स्वीकार किया था कि उसने ट्रेन में फरियादी का पर्स चोरी किया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी ने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसमें यह प्रमाणित पाया है कि अभियुक्त ने ट्रेन में चोरी की थी। अभियोजन ने न्यायालय में यह कहा कि अभियुक्त को कठोर कारावास से दण्डित किया जाए। जिससे न्यायालय सहमत होते हुए आरोपी को धारा 379 भादवि में 2 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने की है।