दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा जरूरी
बैतूल। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रकरणों के दृष्टिगत शनिवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस (Collector Amanbir Singh Bains) ने की। बैठक में कहा गया कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती से जुर्माने की कार्रवाई की जाए। दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन हो। निजी प्रेक्टिसनर्स के यहां कोई संदिग्ध कोरोना मरीज आता है तो वे तत्काल इसकी जानकारी संबंधित फीवर क्लीनिक अथवा शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराएं। बैठक में विधायक आमला डॉ. योगेश पण्डाग्रे (MLA Amla Dr. Yogesh Pandagre), पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद (Superintendent of Police Simala Prasad), ग्रुप के सदस्य हेमन्त खण्डेलवाल, मोहन नागर, ब्रजआशीष पाण्डे, डॉ. अरूण जयसिंग सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में नागपुर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने की भी बात कही गई। साथ ही कहा गया कि वहां से आने वाले लोग पिछले 48 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट अवश्य लेकर आएं। इस तरह की रिपोर्ट नहीं लाए जाने पर संबंधित वाहन को बॉर्डर चेक पोस्ट से वापिस भी किया जा सकेगा। जिले में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन पर जुर्माने में सख्ती लाई जाएगी। बिना मास्क वाले लोगों पर जुर्माने के लिए सघन अभियान चलेगा। दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड गाइड लाइन का प्रथम उल्लंघन करने पर कम समय के लिए शटर डाउन की कार्रवाई होगी। बार-बार उल्लंघन करने पर पांच दिन से एक महीने तक के लिए शटर डाउन की कार्रवाई की जा सकेगी। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर सर्किल बनाकर ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश करने के नियमों का पालन करवाना होगा। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े निजी प्रेक्टिसनर्स को ताकीद किया गया है कि वे उनके यहां आने वाले संदिग्ध कोविड मरीजों की जानकारी निकटतम फीवर क्लीनिक अथवा शासकीय चिकित्सालयों में अवश्य दें। प्रत्येक निजी प्रेक्टिसनर्स को एक प्रारूप में प्रतिदिन आने वाले इस तरह के मरीजों की जानकारी उपलब्ध कराना होगी।
सब्जी, फल इत्यादि विक्रय वाले बाजारों, जहां भीड़-भाड़ की अधिकता रहती है, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही इन स्थानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दुकानों एवं ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन हो।
जिन कोरोना मरीजों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है, उनसे अनिवार्य रूप से क्वारेंटाइन के नियमों का पालन कराया जाएगा। क्वारेंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराये जा सकेंगे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत एमएल त्यागी, अपर कलेक्टर जेपी सचान, एसडीएम सीएल चनाप, संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन पाण्डे, सीएमएचओ डॉ. डब्ल्यूए नागले सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।