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अपडेट : 30 अप्रैल तक रहेगा रात्रिकालीन लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा प्रतिबंध से मुक्त

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होशंगाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। सरकार ने नवीन दिशा-निर्देश जारी करते हुए 30 अप्रैल, 2021 तक सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन लॉकडाउन लगा दिया है। शासन द्वारा दमोह के अतिरिक्त समस्त नगरीय क्षेत्रों में शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन करने के आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही खुलें।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी अतिरिक्त दिशा-निर्देश अनुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी 30 अप्रैल तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कलेक्टर होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद सीईओ एवं थाना प्रभारियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

कार्यालय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक खुलेंगे
प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन ही खुलेंगे। कार्यालयीन समय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। उक्त आदेश 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

लॉकडाउन में विशेष सेवाएँ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी
गृह विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार कुछ विशेष सेवाओं और व्यक्तियों को लॉकडाउन में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इनमें केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानों, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाओं को छूट दी गई है। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, टीकाकरण के लिये नागरिक/कर्मियों के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ ही बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों के आवागमन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ, जिन्हें जिला कलेक्टर उचित समझें, लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

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