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आदेश : दिन में भूसा मशीन पर रोक

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खेतों में लगातार हो रही आगजनी को देख जिला प्रशासन का निर्णय
इटारसी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक 8 घंटे के लिए भूसा मशीन संचालन पर रोक लगा दी है। इसी तरह से होशंगाबाद जिले के अंदर नरवाई जलाने एवं खेत में आग लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि रबी फसल पकने के बाद अब खेतों में कटाई प्रारंभ हो गयी है। कटाई का समय होने के बावजूद किसानों को हार्वेस्टर और मजदूर नहीं मिल पाने से कटाई में देरी हो रही है और ऐसे में कई खेतों में अभी फसल पककर खड़ी है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं का डर किसान को सता रहा है। पिछले तीन दिनों से लगातार जिले में आधा दर्जन से अधिक आगजनी की घटनाएं होने से किसानों की चिंता और बढ़ गयी है। किसानों ने विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा से भी भूसा मशीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कलेक्टर ने आज इसके आदेश दे दिये हैं।

नरवाई जलाने पर कड़ी कार्यवाही
नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओ की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके कारण जनहानि, पशुहानि तथा खेत खलिहान में रखी एवं खडी फसलों की जलने की आशंका बनी रहती है। नरवाई में आग लगने के कारण आस पास के खेतों में खडी फसल तथा निकट के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति को नुकसान होने की दुर्घटनाएं घटित न हो, इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टडर जीपी माली ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (10) (18) होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हंै।

ये हैं डीएम के आदेश
पिछले तीन दिनों से लगातार खेतों में हो रही आगजनी के मामले के बाद कलेक्टर का यह आदेश महत्वपूर्ण है। आदेशानुसार होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। भूसा मशीन का उपयोग 2 अग्निशामक यंत्रों के साथ किया जाएगा। उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों तथा अस्थाई तौर पर आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 51 की तहत कार्यवाही की जाएगी।

क्या है धारा 51
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में आपदाओं से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं। धारा 51 में अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा के दौरान उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है, उनके काम में बाधा डालता है, सरकारों द्वारा दिए निर्देशों को मानने से इनकार करता है, तो उसपर कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को एक साल की कैद और जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के कारण किसी को क्षति पहुंचती है तो ये सजा दो साल तक कैद और जुर्माने में बदल सकती है।

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