जोखिम कम करने किसान फसल बीमा करायें

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। योजनांतर्गत जिला स्तर पर उड़द व मूंग अधिसूचित फसलें है, जबकि पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलें धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व अरहर है। खरीफ फसलों हेतु प्रीमियम राशि स्केल आफ फायनेंस का 2 प्रतिशत जबकि रबी फसलों हेतु प्रीमियम राशि स्केल आफ फायनेंस का 1.5 प्रतिशत देय है।
उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह (Jitendra Singh) ने बताया कि खरीफ वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक किया है अर्थात जो ऋणी किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिन पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2020 तक अपनी बैंक शाखाओं में लिखित आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर हो सकते हैं। बैंक को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक किसान यदि आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तो ऐसी स्थिति में बैंक कृषकों की सहमति मानकर फसलों का फसल बीमा कर सकेंगे। अत: किसान निर्धारित तिथि से पूर्व बैंक में पहुंचकर अपनी सहमति/असहमति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार और कास्तकारों सहित सभी ऋणी व अऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करा सकते हैं, जिसके लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भूअधिकार पुस्तिका तथा पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बोनी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवश्यक होंगे। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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