इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह, इटारसी के न्यायालय ने आरोपी शाहरुख खान वल्द जाहिद खान को धारा 377 भादवि व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को थाना जीआरपी इटारसी में पीडि़त बालक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह स्टेशन पर गुटखा बेचने का काम करता था। 25 अक्टूबर 2018 को दिन के करीब 2:30 बजे ट्रेन बीना-भोपाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 6 के आउटर पर थी और पीडि़त उस ट्रेन के शौचालय में शौच करने गया था। उस वक्त आऱोपी पन्नी बीनने वाला शाहरुख वहां आया और पीडि़त से झूमा-झटकी कर उसका मुंह दबाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। पीडि़त के जोर से चिल्लाने पर आरोपी शाहरुख वहां से भाग गया। उक्त घटना पीडि़त ने अपनी मां को बताई, इसके उपरान्त थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया व न्यायालय द्वारा पूर्ण विचारण उपरांत आरोपी शाहरुख को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने सशक्त पैरवी कर पीडि़त को न्याय दिलाने में न्यायालय का सहयोग किया।
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास
For Feedback - info[@]narmadanchal.com







