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नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में सजा

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इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी साबिर खान वल्द शेख शब्बीर खान, उम्र २८ वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड, भोपाल, तहसील भोपाल, जिला भोपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा ३६३, ३६६ व ३७६(२)(एन) के अंतर्गत क्रमश: ५ वर्ष, ५ वर्ष एवं १० वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल ५००० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार ने बताया कि १५ मार्च २०१५ की दरमियानी रात को फरियादिया अपनी नाबालिग पुत्री के साथ नाला मोहल्ला इटारसी स्थित अपने घर पर रोज की तरह खाना खाकर सो गई थी। फरियादिया जब सुबह करीब ८ बजे सोकर उठी तो उसकी पुत्री घर में नहीं थी। आसपड़ोस में अभियोक्त्री की तलाश की गई, किन्तु वह नहीं मिली। करीब ७ महीने पहले साबिर पुत्र शब्बीर निवासी नाला मोहल्ला, इटारसी नाबालिग अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था, जिसका केस न्यायालय में चल रहा था। फरियादिया द्वारा उसका पता लगाये जाने पर वह भी फरार निकला तो शक के आधार पर फरियादिया द्वारा थाना कोतवाली इटारसी में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक व जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद केपी अहिरवार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
एक अन्य प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार चौबे होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा आरोपी बीजू उर्फ राजेश काजले, उम्र २० वर्ष, निवासी ग्राम पीपलपुरा, थाना केसला, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६३ व ३६६क तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्रमश: ३ वर्ष, ५ वर्ष एवं १० वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल ४००० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार ने बताया कि १८ मई २०१६ व १९ मई २०१६ की दरमियानी रात को नाबालिग पीडि़ता जो कि १८ वर्ष से कम आयु की है, अपनी मां के साथ ताऊजी की लड़की की शादी में गई थी। रात्रि २ बजे के बाद पीडि़ता शादी समारोह में नहीं दिखी तो आसपास में तलाश किया गया, वह नहीं मिल सकीं। उसी समय गांव में रहने वाला बीजू उर्फ राजेश भी घर पर नहीं था, इसीलिए शक के आधार पर फरियादी द्वारा थाना केसला में जाकर आरोपी बीजू उर्फ राजेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। २२ मई २०१६ को विवेचक ने अभियोक्त्री को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

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