होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने सभी मतदाताओं से कहा है कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु उपबंध बनाये हैं। मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदान तिथि के पूर्व निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्चियां बांटी जायेंगी। ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं वे अपनी पहचान प्रस्तुत करने वैकल्पिक फोटो दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया फोटो पहचान पत्र, बैंकों अथवा डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदो अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को भी वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने बताया कि यदि कोई मतदाता ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया है तो ऐसे पहचान पत्र को भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते मतदाता का जहां वोट देने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित नामावली में उसका नाम होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ आदि के बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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पहचान के लिए दिखाना होगा फोटो पहचान पत्र
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