---Advertisement---
City Center
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  yasr-loader

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्‍या हैं कैसे ले इस योजना का लाभ जाने सम्‍पूर्ण जानकारी…

By
On:
Follow Us

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्‍या हैं कैसे ले इस योजना का लाभ जाने सम्‍पूर्ण जानकारी…

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जानकारी (Chief Minister Self Employment Scheme Information)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
शुरू कीमध्यप्रदेश सरकार
लाभार्थीमध्यप्रदेश के बेरोजगार नागरिक
उद्देश्यदेश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना
योजना कब शुरू की गई1 अगस्त 2014
योजना की संशोधन तिथि16 नवंबर 2017
ऋण राशि50 हजार से 10 लाख
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्‍या हैं (What Is Chief Minister Self Employment Scheme)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे। जिससे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा तथा प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना मे बेरोजगारों को ऋण सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रहीं हैं। जिससे कोई भी नागरिक आसानी से अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य (Purpose of Chief Minister Self Employment Scheme)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

इस योजना का एक मात्र उद्देश्य देश की बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना हैं। राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने की बजह से उन्‍हें कोई रोजगार नहीं मिल पाता हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पढें लिखे तो हैं पर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपना खुद का काम शुरू नहीं कर पाते।

इस योजना का लाभ लेकर ऐसे लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं साथ ही बेरोजगारी को कम करने में भी अपना योगदान भी देगें। इन सभी बातों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया हैं। जिससे वह स्वयं अपने पैरो पर खडें हो सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति‍ को सुधार कर एक अच्‍छा जीवन यापन कर सकें।

मध्‍यप्रदेश फ्री लैपटॉप योजना के लिये ऐसे करें आवदेन सम्‍पूर्ण जानकारी यह भी देखे…

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता (Chief Minister Self Employment Scheme Eligibility)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कम से कम पांचवी कक्षा पास होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था आदि से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ बेरोजगार सिर्फ एक बार ही उठा सकता हैं।
  • किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाभ (Chief Minister Self Employment Scheme Benefits)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • इस योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता हैं।
  • इस योजना के तहत मध्‍यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओ को ऋण पर 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।
  • मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना  के तहत सामान्य वर्ग के युवाओं को कुल ऋण पर 15% की सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।

मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना वित्तीय सहायता (Madhya Pradesh Self Employment Scheme Financial Assistance)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • उम्मीदवार के उद्योग शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख के बीच लागत होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ब्याज लिया जायेगा।
  • इस योजना में 50 हजार की लागत पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में सरकार प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज (Chief Minister Self Employment Scheme Important Documents)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी का होना चाहिए।
  • आवेदक के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवदेक का जाति प्रमाण पत्र।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
  • मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)

आवेदन करने की प्रक्रिया (Application process)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुलकर आएगी।
  • आपको जिस विभाग के अंतर्गत आवेदन करना हैं। उस विभाग का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जयेगा।
  • आपको इस पेज पर साईन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट करना होगा।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया (Procedure to login to the portal)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सेक्शन में जाना होगा।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुलकर आएगी।
  • आपने जिस विभाग के अंतर्गत आवेदन किया हैं आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको  लॉग इन करें विकल्‍प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसमें आपको योजना का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

एप्लीकेशन ट्रेक करने की प्रक्रिया (Application tracking process)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आप के सामने होम पेज खुलेगा।
  • यहा आपको आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप अपने स्क्रीन पर सभी विभागों की सूची दिख जाऐगी। आप उस विभाग के लिंक पर क्लिक करें जिस विभाग के अंतर्गत आप ने आवेदन किया हैं।
  • अब आप के स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा। आप यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे।
  • इसके बाद गो के विकल्प पर क्लीक कर दें।
  • अब आपके सामने आपके एप्लीकेशन की स्थिति दिखाई देगी।

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Swarozgar Yojana Helpline Number)

मुख्‍यमंत्री स्वरोजगार योजना

  • हेल्पलाइन नंबर : 0755-6720200 / 0755-6720203
  • ई-मेल आईडी :  msme@mponline.gov.in
For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
Advertisement

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.