विशेषज्ञों ने दी विधि की जानकारी

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक साक्षरता शिविर में राज्य महिला आयोग की सदस्य गंगा उईके ने महिलाओं एवं बालिकाओं से कहा कि महिलाओं को कमजोर पडऩे की आवश्यकता नहीं हैं। यदि महिला अपने अधिकारों के प्रति सजग है तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। महिलाओं को बस अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अधिवक्ता एवं समाज सेविका विजया कदम ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रताडि़त महिला को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्याम कुमार शर्मा ने पीसी पीएनडीटी एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित ने पुलिस विभाग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा युवतियों को पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने सशक्त वाहिनी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जिले की 50 बालिकाओं को लिखित परीक्षा एवं होम गार्ड द्वारा शारीरिक दक्षता की तैयारी कराई जा रही है। संचालन एवं आभार प्रदर्शन ब्लाक महिला सशक्तिकरण अधिकारी कल्पना जोनाथन द्वारा किया गया।

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