होशंगाबाद। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भावांतर भुगतान योजना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त वेयर हाउस से तुअर की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कलेक्टर ने जारी आदेश मे कहा कि अति आवश्यक होने पर संबंधित मंडी सचिव की पूर्व अनुमति से ही तुअर की निकासी की जा सकेगी। संबंधित मंडी सचिव निकासी की अनुमति देने के पूर्व पूरे प्रकरण का भलीभांती परीक्षण करेगे तथा यह सुनिश्चित करेगे कि इसका भावांतर भुगतान योजना में कोई दुरूपयोग न होने पाए। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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वेयर हाउस से तुअर की निकासी पर रोक
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