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शासन की गाइड लाइन का अनिवार्यत : पालन करें

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होशंगाबाद। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत भारत सरकार गृह मंत्रालय व यूआईडीएआई द्वारा जारी एडवाइजरी के परिपेक्ष्य में कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर जीपी माली ने जिले में स्थित आधार केंद्र संचालकों को शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के संबंध में आदेश जारी किए है। उन्होंने सभी आधार केंद्रों के संचालकों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी एडवाइजरी अनुसार केंद्रों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें।
केंद्रों में बिना मास्क लगाए प्रवेश वर्जित होगा। केंद्रों में प्रवेश के पूर्व आवेदक के हैंड सेनेटाइज किए जाने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाए। बायोमेट्रिक डिवाइस के उपयोग के पूर्व हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित ना हो यह सुनिश्चित करें। कोविड 19 महामारी की रोकथाम हेतु केंद्र पर आने वाले सभी नागरिकों एवं स्टाफ को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। उपकरणों को साफ व स्वच्छ रखा जाए एवं स्टाफ संपूर्ण समय मास्क पहनकर ही कार्य करें।सभी ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टाफ नियमित रूप से अपने हाथ साफ करे एवं स्वच्छता मानकों का पालन करें तथा सेनेटाइजर का उपयोग करें। केंद्रों में कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक ऑथेंटिकेशन के पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्यत: से साफ करें। केंद्रों में किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी बुखार होने की स्थिति में पुन: स्वास्थ्य ठीक होने तक कोई कार्य न कराया जाए। सभी आधार केंद्र शासन द्वारा जारी एडवाइजरी को आमजन हेतु केंद्रों के बाहर चस्पा करें।
आधार केन्द्रों के ऑपरेटरों/संचालकों द्वारा उक्त निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी केंद्र संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित केंद्र संचालक व कर्मचारियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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