नेशनल लोक अदालत
इटारसी। आज यहां लोक अदालत में करीब 18 लाख के राजस्व की वसूली हुई। इसके साथ ही यहां आपराधिक प्रकरण भी सुलझाए गए। इनमें नगर पालिका, बिजली विभाग, बैंक और अन्य राजस्व शामिल है। लोक अदालत में बैंक, नगर पालिका, बिजली विभाग ने बकायादारों से वसूली की। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती सपना पोर्ते, श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, आनंद जाम्भुलकर, राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राघवेंद्र पांडेय मौजूद थे।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश से तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर इटारसी में नेशनल लोक अदालत में सेंट्रल ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बिजली कंपनी, नगर पालिका के बकाया वसूली के मामले रखे और निराकृत किए। अधिवक्ता संघ इटारसी के सदस्यों ने लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराने और राजस्व वसूली में सक्रिय योगदान दिया है।
ये आयी लोक अदालत से वसूली
लोक अदालत से नगर पालिका और विद्युत वितरण कंपनी को सर्वाधिक फायदा मिला है। इसमें नगर पालिका को करीब साढ़े सात लाख और बिजली कंपनी को साढ़े चार लाख रुपए की बकाया वसूली मिली है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को करीब डेढ़ लाख रुपए की बकाया वसूली प्राप्त हुई है। लोक अदालत में प्रकरण निराकृत होने के बाद वन विभाग ने दोनों पक्षों को एक-एक पौधा प्रदान किया है ताकि वे इस पौधे को रोपकर पर्यावरण सुधार में योगदान दे सकें।
नपा, बिजली विभाग और बैंक को मिला राजस्व
नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका को लगभग साढ़े सात लाख और मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इटारसी डिवीजन को सवा चार लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल ग्रामीण बैंक को लगभग डेढ़ लाख रुपए की वसूली मिली है।
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शासन के खाते में आए लगभग 18 लाख रुपए
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