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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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इटारसी। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायधीश (Court III Additional Sessions Judge), नर्मदापुरम (Narmadapuram) ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर (District Prosecution Officer RK Khandegar) ने बताया कि घटना 31 दिसंबर 2018 की है। फरियादी सुशाीला बाई ने सूचना दी कि उसके साथ पांच वर्र्षों से उसके पुत्र खुशाल सिंह का साला शुभम रहता है। उस दिन वह ड्यूटी (Duty) चली गई थी, घर पर शुभम अकेला था। करीब 12 बजे लंच टाईम (Lunch Time) में घर पर आई तब तक शुभम घर पर ही था। दिन के करीब 1 बजे शुभम बोला कि वह असद खान के घर तरफ जा रहा है। ऐसा कहकर वह घर से निकला था। करीब आधा घंटा बाद मोहल्ले में रहने वाली रेशमा ने उसके घर आकर बताया कि दुर्गेश कहार के घर के सामने सौरभ कहार, शुभम के साथ चाकू से मारपीट कर रहा है। तब वह दौड़कर दुर्गेश कहार के घर के सामने पहुंची तो उसे देखकर आरोपी हाथ में खून से भरा चाकू लेकर ब्रिज (Bridge) की तरफ भागा।
जांच उपरांत थाना इटारसी (Itarsi) द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामले क़ी विवेचना उप निरीक्षक केएस रघुवंशी ने की थी। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने सशक्त पैरवी की।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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