होशंगाबाद। त्योहारों के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने होली के साथ-साथ रंगपंचमी के अवसर पर भी जिले में ड्राई-डे घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 6 मार्च 2018 को रंगपंचमी के अवसर पर दोपहर 2 बजे तक की अवधि के लिए होशंगाबाद जिले में ड्राई-डे रहेगा। इस अवधि में जिलें की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एफएल-3/एफएल-7/एफएल-9/9ए एवं देशी/विदेशी मदिरा भण्डारों से मदिरा विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा -1 के अधीन कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।
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होली के साथ रंगपंचमी पर भी होगा ड्राई डे
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