सोहागपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act) सुरेश कुमार चौबे (Suresh Kumar Choubey), सोहागपुर (Sohagpur), जिला नर्मदापुरम (District Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी समीर (Sameer) पिता हफीज कुरैशी (Hafeez Qureshi) और फैजान (Faizan) पिता मकसूद खान (Maqsood Khan) को भादवि की धारा 354 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा- 11/12 में 01- 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer, Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया कि नाबालिग अभियोक्त्री रोज सुबह कोचिंग पढऩे जाती थी तो दो लड़के मोटर साइकिल से उसका पीछा करते थे, एक दिन पीछा करते हुए दोनों घर के सामने मोहल्ले में भी आ गये। अभियोक्त्री बहुत घबरा गयी, उसने यह बात अपने पिता को बताई। 10 जुलाई 23 कोचिंग जाते समय दोनों लड़के मोटर साइकिल से आ गए और गंदे-गंदे इशारे करके बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। चिल्लाने पर अभियोक्त्री के पिता और बड़ी बहन वहां आ गए, उसके बाद दोनों भागने लगे, तभी पिताजी ने मोटर साइकिल की चाबी निकाल ली और मोहल्ले के लोगों ने उनको पकड़ लिया और थाना सोहागपुर (Police Station Sohagpur) लेकर गये।
थाने में आरोपियों ने अपना नाम समीर पिता हफीज कुरैशी और फैजान पिता मकसूद खान बताया। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय ने आरोपी समीर पिता हफीज कुरैशी एवं फैजान पिता मकसूद खान को उक्त घटना में दोषी पाकर 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिशा खान (Special Public Prosecutor Anisha Khan), तहसील-सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम ने पैरवी की गई।