कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास

Post by: Rohit Nage

Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

नर्मदापुरम। लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मारने के आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम, के न्यायालय ने आरोपी नरेश उर्फ राहुल पिता नर्मदाप्रसाद को धारा 279 में 6 माह, 1000 रुपये जुर्माना, 337 में 6 माह एवं 338 में 2 वर्ष 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को दिन के लगभग 11:30 बजे आशीष अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे अपने पिताजी अवध नारायण को बैठाकर एसबीआई बैंक रसूलिया शाखा जा रहा था, रास्ते में शहनाई गार्डन के पास बिना नंबर के स्विफ्ट डिजायर कार का चालक राहुल उर्फ नरेश ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी जिससे आशीष एवं अवध नारायण को गंभीर चोटें आई और अस्थिभंग हुआ।

उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा देहात थाने में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।

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