इटारसी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों, बैंड पार्टियों और डीजे संचालकों से कहा है कि बिना सक्षम अनुमति के यदि डीजे बजते पाए गए तो नगर पालिका उनको जब्त कर लेगी। उन्होंने कहा है कि सभी लोग कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश दुबे ने कहा है कि बिना सक्षम अनुमति के मैरिज गार्डन में डीजे नहीं बजाए जाएं, इसके अलावा बैंड और जुलूस या बारात में भी डीजे प्रतिबंधित हैं। ऐसे में इनका प्रयोग करते मिले तो यह जब्त कर लिया जाएगा। सीएमओ ने मैरिज गार्डन संचालकों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गार्डन में होने वाले विवाह समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात दस बजे तक ही हो। इसके बाद यदि डीजे, साइंड सिस्टम आदि बजने की शिकायत आयी और निरीक्षण के दौरान यह बजते मिले तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यंत्र को जब्त कर लिया जाएगा।
सीएमओ श्री दुबे ने कहा कि बोर्ड के साथ ही स्थानीय परीक्षाओं का समय नजदीक है और ऐसे में विद्यार्थियों के अध्ययन में खलल डालने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अत्यंत कम आवाज़ में बजाना चाहिए तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार रात 10 बजे के बाद इनके प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। श्री दुबे ने कहा कि बारात, जुलूस या किसी भी प्रकार की शोभायात्रा आदि में डीजे का प्रयोग बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिल बांचे कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बेसमय प्रयोग की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ठ किया था। कोर्ट के भी निर्देश हैं, जिनका पालन किया जाना जरूरी है।
इनका कहना है…!
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि डीजे नहीं बजेंगे। बारात या जुलूस में भी बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो डीजे या साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा। मैरिज गार्डन भी पर यह लागू होगा तथा रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सुरेश दुबे, सीएमओ
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10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे
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