नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी ललित यादव पिता राजेश यादव उम्र 24 वर्ष को धारा- 5/6 में पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 15 मई 2023 को रात करीब 1.30 बजे 16 वर्षीय नाबालिग घर से बाहर बाथरूम करने गई थी।
बाथरूम के पास पहुंचते ही आरोपी ललित यादव पीछे से अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके चुपचाप रह चिल्लाना नहीं, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, फिर अभियोक्त्री को जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती गलत काम किया। उसके उपरांत नाबालिग ने घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में दर्ज करायी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान नाबालिक अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गई थी किन्तु डीएनए रिपोर्ट एवं माता-पिता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 5/6 में पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।