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अवयस्क बालिका के साथ दुराचार करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी (Third District and Sessions Judge Itarsi) श्रीमती सुशीला वर्मा (Smt. Sushila Verma) ने अवयस्क बालिका से दुराचार करने के आरोपी पंकज रैकवार (Pankaj Raikwar) पिता जगन्नाथ रैकवार (Jagannath Raikwar) उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड 11 नई गरीबी लाइन इटारसी (Itarsi) जिला नर्मदापुरम (District Narmadapuram) को बालिका का व्यपहरण कर के उसके साथ बलात्कार की गंभीर घटना करने के लिये धारा 366 ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड, एवं 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 21 दिसंबर 2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना इटारसी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री आज स्कूल जाने का कहकर निकली थी जो शाम को घर नहीं पहुंची। उसे स्कूल और रिश्तेदारों में तलाश किया वह नहीं मिली। उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के उपरांत विवेचना की। विवेचना के दौरान 27 जनवरी 22 को अभियुक्त पंकज रैकवार के कब्जे से अभियोक्त्रिी को बरामद किया। अभियोक्त्रिी ने बताया कि पंकज रैकवार उससे शादी करने की बात करता था। अभियोक्त्रिी ने बताया कि एक दिन घर में अकेला पाकर पंकज ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबध स्थापित किये। 20 दिसंबर 21 को शादी करने का कहकर अभियोक्त्रिी को गुजरात (Gujarat) ले गया।

अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार आरोपी पंकज रैकवार के विरूद्ध धारा 363, 366 ए, 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी सोनाली चौधरी (Station Incharge Sonali Chaudhary) ने विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्रिी को नाबालिग प्रमाणित करने के लिये अभियोक्त्रिी का जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल की दाखिल खारिज पंजी प्रस्तुत की। अभियोक्त्रिी के साथ अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध को प्रमाणित करने के लिये अभियोकित्री का परीक्षण कराया तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में एफएसएल भोपाल (FSL Bhopal) की डीएनए रिपोर्ट (DNA Report) प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त साक्षियों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त पंकज को धारा 366 ए, 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये दंडित किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी एचएस यादव (additional District Prosecution Officer Itarsi HS Yadav) ने की।

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